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*श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी की ऋण की राशि अदा न करने पर माननीय जिला प्रधान न्यायालय द्वारा आदेश पर किया गया संपत्ति का कुर्क*
*अनूपपुर, जिला अनूपपुर*
*दिनांक – 29- 01- 2026*
श्रीराम फायनेंस लिमिटेड के एड. नीरज नायक ने बताया कि कस्टमर मुंतजीर खान निवासी भालूमाड़ा थाना भालूमाड़ा के द्वारा दिनांक 05/12/2011 को वाहन क्रमांक CG12C2956 पर श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की अनूपपुर शाखा से ऋण प्राप्त की थी, लेकिन एक किस्त के अलावा कोई भी किश्तो का नियमित भुगतान नहीं किया गया मुंतजीर खान के द्वारा किश्तो का भुगतान करना बंद कर दिया गया। तब कंपनी के शाखा प्रबन्धक रघुवंश मिश्रा और कलेक्शन मैनेजर प्रतीक मिश्रा के द्वारा कंपनी के अधिवक्ता नीरज नायक के माध्यम से वसूली प्रकरण कंपनी के सोल मध्यस्थता न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, यहां उक्त मध्यस्थता न्यायालय द्वारा कंपनी को 17,55,675 /- रुपए का भुगतान करने का मुंतजीर खान को आदेश पारित हुआ। ग्राहक मुंतजीर खान के द्वारा कंपनी को उक्त रकम का
भुगतान नहीं किया गया, तब कंपनी ने अपने अधिवक्ता नीरज नायक के माध्यम से एक निष्पादन प्रकरण माननीय प्रधान जिला न्यायालय के समझ प्रस्तुत किया।
जब न्यायालय द्वारा ग्राहक मुंतजीर खान को माननीय न्यायालय के समझ उपस्थित होने को कहा गया फिर उपस्थित होकर मुंतजीर खान बार बार पैसे देने के लिए कहा गया लेकिन आज दिनांक तक डिक्रीदार श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को रकम का भुगतान नहीं किया गया। तब माननीय प्रधान जिला न्यायालय के द्वारा मुंतजिर खान के घर एवं सामान के कुर्की निष्पादन में घर का सामान न्यायालय के आदेश के परिपालन में दिनाँक 29/01/2026 दिन गुरुवार को मुंतजिर खान के घर एवं सामान की कुर्की की कार्यवाई संपन्न कराई गई। कुर्की में 4+1 की पुलिस बल के साथ उक्त कार्यवाही में बड़ी समान सोफा, दो दीवान, दो पलंग, पंखा, मिक्सर, फ्रिज एवं बर्तन किचन का पूरा सेट इत्यादि चल संपत्ति कुर्क किया गया।
श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड अनूपपुर के शाखा प्रबंधन रघुवंश मिश्रा, कंपनी के अधिवक्ता नीरज नायक के साथ कलेक्शन मैनेजर प्रतीक मिश्रा का विशेष योगदान रहा।
उक्त कार्यवाही पर कंपनी के स्टेट लीगल हेड प्रसन्न पटेल, रीजनल बिजनेस हेड अतुल सिंह एवं रीजनल लीगल हेड गौरव श्रीवास्तव, रीजनल कलेक्शन हेड अमित सिंह के द्वारा प्रशन्नता जाहिर की गई।

