जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग अनूपपुर ने परिवादी रामलखन द्वारा क्षतिपूर्ति की रकम 19 लाख 90 हजार का कंपनी पर लगाए गए परिवाद को किया खारिज*

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*राम लखन सिंह*

*बनाम*
*श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड*

अनूपपुर, दिनांक 28/02/2024

*जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग अनूपपुर ने परिवादी रामलखन द्वारा क्षतिपूर्ति की रकम 19 लाख 90 हजार का कंपनी पर लगाए गए परिवाद को किया खारिज*

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के एडवोकेट नीरज नायक ने बताया की परिवादी रामलखन ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग अनूपपुर में परिवाद पेश किया था की कंपनी से मैंने हायर एंड पर्चेस स्कीम के तहत 3 नग ट्रक श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी से अलग अलग समय पर फाइनेंस कराकर क्रय किया था, जिसमे दो ट्रक की किश्ते किंतु तीसरा ट्रक को बाद में फाइनेंस कराया गया था।
परिवादी राम लखन ने परिवाद में बताया गया है की श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने गलत तरीके से मेरे दोनों ट्रक को बेच दिए और मुझे कंपनी द्वारा कोई हिसाब नही दिया गया,
परिवादी ने फोरम के समक्ष अपने क्षतिपूर्ति की रकम 19 लाख 90 हज़ार रू कंपनी से दिलाए जाने वावत प्रस्तुत किया था।
कंपनी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के एडवोकेट नीरज नायक ने बताया कि परिवादी रामलखन ने फाइनेंस के पैसे न देने के उद्देश से फर्जी तरीके से कंपनी के खिलाफ फोरम में मामला पंजीबद्ध कराया था जो आज फोरम ने प्रकरण को भलीभांति विवेचना कर ख़ारिज कर दिया गया है,

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Author: aprnews

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