शादी का आश्वासन देकर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
अनूपपुर– लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि आरोपी पियूष पाण्डेय पिता पप्पू पाण्डेय उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम सेमरा थाना रामनगर अनूपपुर जिला अनूपपुर ने अपनी जान पहचान की अभियोक्त्री केा दिनांक 18.08.2025 को रेल्वे स्टेशन से टेªन मेें बिठा कर अनूपपुर लाया और अनूपपुर के होटल में ले जाकर अभियोक्त्री को पसंद करता हुं और शादी भी करुंगा कहकर अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाया । आरोपी ने फिर अभियोक्त्री के साथ शादी से इंकार कर दिया ।
जिससे व्यथित होकर अभियोक्त्री ने थाना कोतवाली अनूपपुर में रिपोर्ट लिखवाई । अपराध के संबंध में थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्रमांक 454/2025 धारा 69 भारतीय न्याय संहीता पंजीकृत किया गया और आरेापी को गिरफ्तार किया गया । मामले में आरोपियो की ओर से माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री कृष्णा डागलिया के न्यायालय में जमानत पर छोड़े जाने हेतु याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए और शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए बलात्कार के आरोपी पियूष पाण्डेय की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया गया। आरोपी वर्तमान में जिला जेल अनूपपुर निरुद्ध है ।

