मिथ्याछाप व अवमानक खाद्य पदार्थ प्राप्त होने पर जे.पी. ब्रदर्श फुनगा पर जुर्माना अधिरोपित

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मिथ्याछाप व अवमानक खाद्य पदार्थ प्राप्त होने पर जे.पी. ब्रदर्श फुनगा पर जुर्माना अधिरोपित

अनूपपुर / न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री जे.पी. धुर्वे द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii) सहपठित धारा 51 एवं 52 के तहत दोष सिद्धी होने पर जे.पी. ब्रदर्श फुनगा, जिला अनूपपुर के संचालक को 10 हजार रुपये की शास्ति से दण्डित किया गया है तथा संबंधित संचालक को अधिरोपित दण्ड राशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिरोपित अर्थदण्ड की शास्ति संदत्त नही करने पर संबंधित से उक्त राशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। उल्लेखनीय है कि गुणवत्ता स्तर की जांच उपरांत जे.पी. ब्रदर्श फुनगा से लिए गए खाद्य पदार्थ जैन नमकीन भूजिया सेव (पैक्ड) का नमूना मिथ्याछाप तथा नटराज रिफाइंड आर.बी. आईल (पैक्ड) का नमूना मिथ्याछाप व अवमानक पाया गया था।

Bhupendra Patel
Author: Bhupendra Patel

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