शहडोल -कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट श्रीमती वंदना वैद्य ने अनीस अंसारी पिता सरफराज अंसारी उम्र 38 वर्ष निवासी कल्याणपुर हाल निवासी वार्ड नं.11 इतवारी मोहल्ला शहडोल, थाना कोतवाली शहडोल को विभिन्न अपराधिक प्रकरणों में लिप्त होने के कारण प्रकरण न्यायालय में समक्ष आने पर जिला बदर किया है।
ज्ञातव्य हो कि अनीस अंसारी वर्ष 2011 से लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहकर लोग व्यवस्था एवं शांति सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर रहा है। उसके विरूद्व थाना कोतवाली शहडोल, थाना बुढार, सिंहपुर, थाना अतरैला जिला रीवा में विभिन्न आपराधिक प्रकरण दर्ज है। अनीस अंसारी की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के कारण मध्यप्रदेष राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1 धारा -5 की कंण्डिका (क)(ख) तथा सहपठित धारा 7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्टेªट श्रीमती वंदना वैद्य ने अंसारी को एक वर्ष के लिये जिला बदर किया है तथा निर्देष दिये है कि जिले की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा से लगे हुए मध्यप्रदेष राज्य के जिलों सीधी, सतना, उमरिया, एवं अनूपपुर चतुर्दिक राजस्व सीमाओं से एक वर्ष के लिये जिला बदर के लिये आदेषित किया है। आदेष का उल्लघन करने पर उसके विरूद्व मध्यप्रदेष राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अतंर्गत कार्यवाही की जाएगी।
