सहकारी समिति अनूपपुर को उप पंजीयक ने किया निरस्त,प्रशासक नियुक्त आगामी 4 माह के भीतर निर्वाचन के आदेश

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सहकारी समिति अनूपपुर को उप पंजीयक ने किया निरस्त,प्रशासक नियुक्त आगामी 4 माह के भीतर निर्वाचन के आदेश

अनूपपुर/आदिम जाति सेवा सहकारी समिति अनूपपुर के 5 वर्ष के कार्यकाल पर न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्था शहडोल ने रोक लगाते हुए संपूर्ण निर्वाचन को भंग कर दिया है और प्रशासक की नियुक्ति करने के साथ आगामी 4 माह में निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से नए अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव किया जाने आदेश दिया है।

यह है पूरा मामला

उपायुक्त सहकारिता के निर्वाचन अधिकारी आरपी सिंह की अध्यक्षता में वर्ष 2022 के अप्रैल माह में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित अनूपपुर में 11 सदस्यों को निर्वाचन के माध्यम से चुनकर लाना था जिसके एवज में 26 अभ्यर्थियों ने अपना फॉर्म निर्वाचन के लिए जमा किया था लेकिन निर्वाचन अधिकारी और पूर्व के अध्यक्ष रह चुके रामनाथ पटेल की आपसी सांठगांठ के चलते 11 सदस्यों को ही चुना गया अन्य सभी लोगों को दस्तावेजों के अभाव में कमी बताकर या तो आवेदन वापस खींचना बता दिया गया या फिर उनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया।यह सारा गोलमाल निर्वाचन अधिकारी की संलिप्तता के बाद ही संभव हो सका है अब ऐसे में निर्वाचन के समय आवेदक लल्लन पिता जगदीश पटेल निवासी मौहरी के द्वारा न्यायालय न्यायालय पंजीयन सहकारी संस्थाएं शहडोल में अप्रैल 2022 में आपत्ति दर्ज कराई गई और संचालक मंडल के निर्वाचन के विरुद्ध एक अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 64(2)5 के तहत मामले में सुनवाई सुरू हुईं।

जिसमें न्यायालय के द्वारा प्रकरण क्रमांक एस डी एल/64/2023_24/0001 के तहत के तहत प्रकरण में सुनवाई जारी की गई। लगभग 1 साल 20 तक दिन तक चले इस मामले में कोर्ट ने पाया कि निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचित सदस्य वर्तमान अध्यक्ष रामनाथ पटेल के कहने पर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए 15 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए।निर्वाचन अधिकारी की मिलीभगत अपीलकर्ता ललन पटेल ने बताया कि 21 अप्रैल 2022 को कार्यालय में चस्पा सूची पर ललन पटेल वल्द गिरधारी पटेल का नाम विलोपित कर दिया गया। आवेदन का हवाला देकर हस्ताक्षर फर्जी बताया गया और रसीद भी संलग्न नहीं थी जो आवेदन के समय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई थी इतना ही नहीं रामनाथ पटेल के ऊपर यह भी आरोप है कि उसके पुत्र राम कुलंजन पटेल की संस्था जागृति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित परसवार का स्वयं संचालक भी है बावजूद इसके रामनाथ पटेल निर्वाचन अधिकारी के द्वारा कर दिया गया। वहीं इस मामले में भी निर्वाचन अधिकारी की मिलीभगत भी सामने देखने को मिली।

यहां हुआ खेल

वर्ष 2022_27 तक का संपूर्ण निर्वाचन इसलिए भी अवैध कर दिया गया क्योंकि कार्यालय आदिम जाति सेवा सहकारी समिति अनूपपुर में अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जिन 15 लोगों के सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई थी उसमें लल्लन और गिरधारी लाल पटेल का भी नाम विलोपित कर दिया गया और इस बात का हवाला दिया गया कि आवेदक के द्वारा खुद ही अपना आवेदन वापस ले लिया गया है जबकि न्यायालय ने यह माना कि शिकायतकर्ता ने बताया है कि उसके आवेदन पर आवेदन की रसीद व फर्जी हस्ताक्षर भी किए गए हैं।

इन लोगों की निरस्त हुई सदस्यता

सेवा सहकारी समिति अनूपपुर में वर्तमान अध्यक्ष रामनाथ पटेल पिता मनीराम पटेल,गीता द्विवेदी पति तीरथ प्रसाद द्विवेदी उपाध्यक्ष,नर्मदा प्रसाद पटेल पिता रामकुमार पटेल उपाध्यक्ष, कमलेश सिंह पिता लाल शाह गोड, कौशल प्रसाद पटेल पिता बुद्धसेन पटेल, श्रीमती मीरा बाई पति तुलसीराम, गजेंद्र सिंह पिता सूर्यमणि सिंह, सत्येंद्र सिंह पिता रुद्र प्रताप सिंह, सूरज प्रसाद पटेल पिता बुद्धसेन पटेल, एक अन्य लोग की सदस्यता को न्यायालय ने आदेश देकर सभी का निर्वाचन निरस्त कर दिया है।

Bhupendra Patel
Author: Bhupendra Patel

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