अधिसूचित सेवाओं को समय-सीमा में प्रदाय न करने पर ग्रापं.पटना सचिव निलंबित
अनूपपुर / मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं को समय-सीमा के अन्दर निराकरण न करने एवं अपने पदीय दायित्व के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत पटना के सचिव श्री आधार सिंह को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभय सिंह ओहरिया द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 भाग 2 नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में सचिव श्री आधार सिंह का मुख्यालय जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ नियत किया गया है। इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा। ग्राम पंचायत पटना के ग्राम रोजगार सहायक को अपने कार्य के साथ-साथ सचिवीय अधिकार अग्रिम आदेश तक अस्थायी रूप से सौंपा गया है।
