श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के चेक बाउंस मामले में मिनाज अंसारी को दो साल की सजा

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श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के चेक बाउंस मामले में मिनाज अंसारी को दो साल की सजा

अनूपपुर/एक बार फ़िर श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के अधिवक्ता नीरज नायक ने श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के लिए चेक बाउंस के 05 साल पुराने मामले में जीत हासिल की, पांच साल पुराने मामले में अनूपपुर जिला अदालत ने मिनाज अंसारी को दोषी करार देकर दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी मिनाज अंसारी को 12 लाख रुपये डेढ़ गुना कीमत के साथ एक माह के अंदर परिवादी श्रीराम फाइनेंस को वापस करने के आदेश दिए हैं।
उक्त दोषी मिनाज अंसारी के खिलाफ श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ब्रांच अनूपपुर ने अदालत में चेक बाउंस का केस दायर किया था। बचाव पक्ष के वकील ने दोषी की सजा माफ करने के लिए अदालत में दलील दी कि दोषी परिवार में एकमात्र कमाने वाला है। वह गरीब है। वहीं परिवादी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के अधिवक्ता नीरज नायक एवम कंपनी के पैनल सिनियर एडवोकेट अमित सिंह परिहार ने दलील दी कि दोषी के खिलाफ मामला साबित हो चुका है। दोषी द्वारा अभी तक पैसे नहीं दिए गए। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के अधिवक्ता नीरज नायक ने दोषी मिनाज अंसारी को कठोर सजा और चेक के दोगुना मुआवजे की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी मिनाज अंसारी को सजा सुनाई है।

Bhupendra Patel
Author: Bhupendra Patel

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