अपराधिक गतिविधियों में संलग्न बहपुर के बालाजी महरा को कलेक्टर ने किया जिला बदर

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अपराधिक गतिविधियों में संलग्न बहपुर के बालाजी महरा को कलेक्टर ने किया जिला बदर

अनूपपुर / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष वशिष्ठ ने अनावेदक बालाजी महरा पिता इन्द्रभान महरा उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बहपुर थाना अमरकंटक को आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1, धारा 5 की कंडिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित धारा-7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा से लगे हुए मध्यप्रदेष राज्य के जिला शहडोल, उमरिया, डिण्डौरी चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए निष्कासित किया है। उन्होंने इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में अनावेदक को बिना उनकी लिखित अनुमति के उपरोक्त निर्दिष्ट जिलों की सीमाओं के अन्दर प्रवेश नही करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अनावेदक के विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी तिथियों पर संबंधित थाना प्रभारियों को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पुलिस की निगरानी में पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेगा। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर अनावेदक के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

Bhupendra Patel
Author: Bhupendra Patel

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