ग्राहक को शराब में मिला कीड़ा हुई शिकायत उपभोक्ता फोरम ने 50 हजार रु का लगाया जुर्माना
अनूपपुर/भोपाल /जिला उपभोक्ता विवाद कमीशन भोपाल क्रमांक 02 में प्रस्तुत यह आवेदक रूपेश कुमार ने शिवहरे लिक्विड अंग्रेजी शराब दुकान जहांगीराबाद भोपाल से 180 एम एल गोवा व्हिस्की 133 रुपए का भुगतान करके खरीदी गई। आवेदक ने बोतल को जैसे उपयोग करना चाहा अचानक उसकी नजर सेल पैक बोतल के अंदर दो-तीन कीड़ों पर पड़ी, तत्काल ही उसने विक्रेता दुकानदार से शिकायत करके बोला कि यह शराब में कीड़े हैं इसे वापस करके दूसरी शराब दे, मगर दुकानदार शराब की बोतल वापस करने से मना कर दिया और बोला कि निर्माता नहीं है विक्रेता है, गोवा व्हिस्की सेवन करने वाला आवेदक दुकानदार के इस रवैया से दुखी होकर जिला उपभोक्ता कमीशन भोपाल में शिवहरे लिक्विड अंग्रेजी शराब दुकान जहांगीराबाद भोपाल व ग्रेट विलियन वेंटर्स सेजवारा जिला धार के खिलाफ आवेदन प्रस्तुत किया, वह क्षतिपूर्ति की मांग के साथ ही बोतल वापस करने की मांग की गई। आवेदक अधिवक्ता दीपेश शुक्ला व विपक्षी की ओर से रिया जायसवाल द्वारा पैरवी की गई। उपभोक्ता कमिशन की अध्यक्ष श्रीमती गिरी वाला सिंह, सदस्य अरुण प्रताप सिंह एवं अंजुम फिरोज खान उपभोक्ता के पक्ष में दिए गए निर्णय में विक्रेता व कंपनी को दोषी माना गया। निर्णय के अनुसार गोवा व्हिस्की 180 एम एल की बोतल परिवादी आवेदक को वापस करें। हर्जाना के रूप में आवेदक को 25 हजार रुपए का अदा करें, इसके अलावा अधिवक्ता उपभोक्ता संघ को भी 25 हजार अदा करे।