नगर में घूमते जिला बदर के आरोपी को पुलिस ने दबोच कर की कार्यवाही
अनूपपुर/पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेन्द्र सिंह पवार के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मंसूरी एवं एसडीओपी अनूपपुर सुमित केरकेट्टा के मार्गदर्शन में बिजुरी पुलिस द्वारा जिला बदर के आरोपी लवकुश शुक्ला पिता परशुराम शुक्ला उम्र 30 वर्ष निवासी ऊर्जानगर बिजुरी को नगर में घूमते पाए जाने की सूचना पर घेराबंदी कर दबोच गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया है।
उल्लेखनीय है कि न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपपुर आशीष वशिष्ठ के द्वारा पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेन्द्र सिंह पवार के प्रतिवेदन पर लवकुश शुक्ला पिता परशुराम शुक्ला उम्र 30 वर्ष निवासी ऊर्जा नगर बिजुरी थाना बिजुरी जिला अनूपपुर के विरुद्ध विगत 4 वर्षों में चोरी,लूट,आर्म्स एक्ट,मारपीट,गाली गलौज,जान से मारने की धमकी के 29 अपराध के प्रकरण थाना बिजुरी एवं अन्य थाने में दर्ज होना पाए जाने से दिनांक 23 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.01 धारा 5 क की कंडिका (क) एवं (ख) तथा सहपाठित धारा 7 के अंतर्गत जिला अनूपपुर एवं जिले की सीमा से लगे हुए मध्य प्रदेश राज्य के जिला शहडोल अनूपपुर उमरिया डिंडोरी की सीमाओं से एक वर्ष की काल अवधि के लिए निष्कासित किया गया है। जिला बदर किए गए आदतन अपराधी लवकुश शुक्ला पिता परशुराम शुक्ला निवासी ऊर्जा नगर बिजुरी का अनूपपुर के जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर दिनांक 10 मई 2024 को शाम 3:00 बजे ऊर्जा नगर में घूमते हुए की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी बिजुरी निरीक्षक विकास सिंह,उप निरीक्षक सोनेलाल परस्ते,आरक्षक 504 लक्ष्मण डांगी,प्रधान आरक्षक 305 संगम तोमर,आरक्षक 349 रामनिवास गुर्जर एवं चालक आरक्षक 364 अनिल मरावी को मुखबिर सूचना के बताएं स्थान पर घेराबंदी किया गया तब अनावेदक लवकुश शुक्ला पुलिस को देखकर एक टूटे मकान में लुक छुप रहा था जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया जिला बदर आरोपी को मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत गिरफ्तार कर हमराह थाने लाकर वापसी में अपराध क्रमांक 126/2024 के तहत कार्यवाही की जाकर आरोपी को दिनांक 11.5.2024 को जे आर पर माननीय न्यायालय पेश किया गया।