जिला अभिभाषक संघ का आरोप निराधार, एड. याकूब खान की सदस्यता स्टेट बार काउंसिल ने रखा बरकरार..!
अनूपपुर/विगत दिनांक 2 जुलाई 2024 को जिला अभिभाषक संघ अनूपपुर के अध्यक्ष संतोष सिंह परिहार द्वारा अधिवक्ता याकूब खान पंजीयन क्रमांक 2072/2005 मध्य प्रदेश अधिवक्ता परिषद जबलपुर निवासी वार्ड नंबर 7 अनूपपुर को संघ की सदस्यता समाप्त करने हेतु सूचना पत्र जारी किया था। जिसमें एड याकूब खान और उनकी सहयोगी पर विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था जिस पर एडवोकेट याकूब खान के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर में अपनी सुनवाई हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।जिस पर मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष द्वारा जिला अधिवक्ता संघ अनूपपुर के अध्यक्ष एवं सचिव को पत्र लेख कर आदेश दिया है कि जिलाअधिवक्ता संघ अनूपपुर के अधिवक्ता याकुब खान नामांकन क्रमांक 2072/ 2005 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद कार्यालय में शिकायत प्रेषित की गई है कि आपके द्वारा उन्हें जिलाअधिवक्ता संघ अनूपपुर की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है उक्त संबंध में परिषद कार्यालय को आपके विरुद्ध लगातार शिकायत प्राप्त हो रही है अतः आपके द्वारा नियम विरुद्ध किए गए आदेश दिनांक 2 जुलाई 2024 को निरस्त करते हुए याकूब खान अधिवक्ता को जिला अधिवक्ता संघ अनूपपुर में सदस्यता प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जाता है उक्त आदेश गीता शुक्ला कार्यकारी सचिव मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के सील मोहर हस्ताक्षर से आदेश क्रमांक एमबीसी/एमपी/मान्यता/2647/2024 दिनांक 2 जुलाई 2024 को जारी किया गया है। उक्त आदेश की छाया प्रति के साथ अधिवक्ता याकूब खान के द्वारा दिनांक 3 जुलाई 2024 को अध्यक्ष/सचिव जिला अधिवक्ता संघ अनूपपुर को अपना लिखित आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है अब वह संघ के समस्त लाभों के लगातार लाभार्थी अधिवक्ता बने रहेंगे।