हज यात्रा करवाने के नाम पर 12 लाख रु की ठगी,पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार
अनूपपुर/ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22 जुलाई 2024 को आवेदक शकीर अहमद पिता मोहम्मद इशहाक निवासी बिजुरी का थाना आकर यह लिखित शिकायत किया कि सैयद तनवीर उल्लाह निवासी आकोट जिला अकोला महाराष्ट्र का उसे वह उसकी पत्नी को हज यात्रा करवाने का झांसा देकर उनसे 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी किया है तथा उक्त आरोपी के द्वारा इस तरह की घटना कई अन्य व्यक्तियों के साथ भी की गई है जिस कारण आवेदक व उसकी पत्नी दिनांक 8 जून 2024 से 19 जून 2024 तक मुंबई में यहां वहां भटकते रहे और हज यात्रा नहीं कर पाए। जिससे उन्हें मानसिक एवं आर्थिक क्षति पहुंची है घटना विवरण पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 406, 409, 420 भारतीय दंड विधान का पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार द्वारा तत्काल पुलिस टीम बनाकर आरोपी की पता तलाश हेतु आदेशित किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मंसूरी एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कोतमा वीरेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में प्रकरण विवेचना हेतु बिजुरी पुलिस द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया। जिसके द्वारा दिनांक 29 जुलाई 2024 को आकोट जिला अकोला महाराष्ट्र से आरोपी सैयद तनवीर उल्लाह पिता सैयद अजमत उल्लाह उम्र 53 वर्ष निवासी धारुली बेस आकोट थाना आकोट जिला अकोला को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ व साक्ष्य संकलन जारी है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विकास सिंह, उप निरीक्षक सोने सिंह परस्ते, सहायक उप निरीक्षक उदय प्रजापति, प्रधान आरक्षक मनोज लकड़ा, आरक्षक रामनिवास गुर्जर, प्रभाकर त्रिपाठी, आनंद सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।