तहसीलदार हरि सिंह को न्याय दिलाने कनिष्ठ राजस्व अधिकारी संघ ने मंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन 

Share this post

तहसीलदार हरि सिंह को न्याय दिलाने कनिष्ठ राजस्व अधिकारी संघ ने मंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन 

अनूपपुर/मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ जिला इकाई अनूपपुर द्वारा गत दिनांक 18 सितंबर 2024 को कलेक्ट्रेट परिसर अनूपपुर पहुंचकर राजस्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम पर हरि सिंह धुर्वे तहसीलदार पीठासीन अधिकारी आधार ताल जिला जबलपुर के विरुद्ध निजी भूमि के राजस्व न्यायालय के नामांतरण प्रकरण में जिला प्रशासन द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को अपास्त किए जाने के संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर न्याय दिलाने का मांग किया है। ज्ञापन पत्र में लेख है कि प्रदेश के समस्त राजस्व अधिकारी विधि द्वारा स्थापित भू राजस्व संहिता के तहत संचालित राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की सीमा में धारा 31 के तहत कार्य करते हैं एवं अपने पदीय दायित्व के अतिरिक्त शासन के 56 विभागों की योजनाओं का कार्यान्वयन भी करते हैं इसका उदाहरण विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचनों के उपरांत क्रमशः राजस्व अभियान एक तथा दो में किए गए लाखों नामांतरण बंटवारा नक्शा तरमीम आदि सीएमएस पोर्टल पर परिलक्षित है।

यह है ज्ञापन का मामला

पीठासीन अधिकारी एवं तहसीलदार अधारताल द्वारा राजस्व न्यायालय प्रकरण क्रमांक दिनांक 8/8/2023 को आदेश पारित कर निज स्वामित्व की भूमि का नामांतरण निष्पादित किया गया जिसे अपीलिय न्यायलय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आधारताल द्वारा अपील प्रकरण सुनवाई कर दिनांक 9/9/2024 को आदेश पारित कार्यालय तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही संहिता के प्रावधान के तहत की जाने वाली कार्यवाही है जो इस प्रकरण में भी की गई है। इस अनुसार दिनांक 12.9.2024 को बिना किसी विभागीय अनुमति के अनविभागीय अधिकारी आधारताल जिला जबलपुर द्वारा पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कराई गई एवंआनन फानन में पीठासीन अधिकारी को गिरफ्तार किया गया इसके पश्चात दिनांक 13.9.2024 को कलेक्टर महोदय द्वारा अनुसासनात्तमक कार्यवाही का प्रस्ताव अग्रेषित कर समान तिथि को पीठासीन अधिकारी को गिरफ्तारी के दौरान ही निलंबन किया गया। इस प्रकरण से समस्त राजस्व अधिकारी भयभीत और आहत है और न्यायालय कार्य करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। 

संरक्षण हेतु संघ का मांग 

विधि द्वारा स्थापित तत्वों के विपरीत जाकर कलेक्टर महोदय और अनविभागीय अधिकारी द्वारा कराई गई एफआईआर अपास्त कर शासन के परिपत्रों के अनुकूल कार्य किया जाए। कलेक्टर महोदय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी की कार्यवाही भी अनुचित होने के कारण विधि सम्मत कार्यवाही की जाए। राजस्व अधिकारी संघ भू राजस्व संहिता में संशोधन कर वसीयत का नामांतरण प्रोबेट के उपरांत करने की व्यवस्था होने तक वसीयत के आधार पर नामांतरण शासन द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार नहीं कर सकेंगे।

राजस्व मंत्री से न्याय की मांग 

राजस्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल से मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के द्वारा निवेदन करते हुए बताया गया है कि जब तक शासन जबलपुर कलेक्टर एवं अनविभागीय अधिकारी द्वारा किए गए विधि विपरीत कार्यवाही पर ठोस निर्णय नहीं होता है तब तक प्रदेश के समस्त राजस्व अधिकारी अपने कार्यों से दिनांक 18.9.2024 से अनिश्चित काल तक विरत रहेंगे।

Bhupendra Patel
Author: Bhupendra Patel

error: Content is protected !!
× How can I help you?