शहडोल के कबाड़ी हकीम ऊर्फ हक्कू पर रेल सुरक्षा बल की कार्यवाही

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शहडोल (श्याम दास मानिकपुरी) – दिनांक 22.09.2024 को मुखबीर खास से सूचना मिली कि एक नीले रंग की चार पहिया वाहन में शहडोल का एक कबाडी ड्राईवर सीट के बाजू में कुछ रेलवे का लोहा लेकर जबलपुर की ओर से शहडोल जा रहा है। गाड़ी पाली से निकल चुकी थी उक्त सूचना प्राप्ति पर मनीष कुमार निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल शहडोल एव बी आर सिंह निरीक्षक अपराध गुप्तचर शाखा रेसुब अनूपपुर अपने दल बल के साथ घुनघुटी को रवाना हुये। तभी जानकारी मिली कि उक्त नीले रंग का अशोक लिलैंड मिनी ट्रक वाहन क्रं एमपी 18 -जेडबी 7808 घुनघुटी के सुुभाष ढाबा के पास खडा है। उक्त वाहन के वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम व पता- अब्दुल हकिम उर्फ हक्कु वल्द अब्दुल कदिर उम्र 34 वर्ष, निवासी- पुरानी बस्ती, पचगांव रोड शहडोल थाना कोतवाली जिला शहडोल (म.प्र.) बताया और बताया कि वह पुरानी बस्ती शहडोल में ही कबाड का दुकान चलाता है। पश्चात् उक्त वाहन की तलाशी करने पर मौके पर उपस्थित गवाहो के समक्ष तलाशी के दौरान वाहन के ड्राईविग सीट के बाजू में एक सफेद प्लास्टिक की बोरी में रेलवे का समान लोहा होना पाया जिसे कबाड दुकान संचालक मंसूर कबाडी रद्दी चौक जबलपुर द्वारा रेलवे के लोहे के सामान को छंटनी कर लेने से इंकार करते हुये वापस कर दिया गया था, जो रेलवे का लौह सामान बीड के टुकडें एवं टुटे हुए इंसुलेटर का होना पाया गया। रेलवे संपत्ति को अपने कब्जे में रखने बाबत् वैधानिक पत्र की मांग करने पर कोई भी वैध प्रमाण पत्र पेश नहीं कर सका। मनीष कुमार निरीक्षक रेल सुरक्षा बल पोस्ट शहडोल द्वारा पश्चिम मध्य रेलवे के अपराध गुप्तचर शाखा प्रभारी रेल सुरक्षा बल जबलपुर से समन्वय करते हुए जबलपुर की उक्त लौह कबाड़ दुकान को भी चेक करवाया गया जहां पर किसी प्रकार का रेल संपत्ति का होना नहीं पाया, रेलवे संपत्ति एवं चार पहिया वाहन को जप्त करते हुए रेल सुरक्षा बल पोस्ट शहडोल में धारा 3 (अ) रेल संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम के तहत कार्यवाही कर अपराध क्रमांक 17/2024 दिनांक 22.09.2024 का मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया।

 

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Author: aprnews

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