ग्राम पंचायतो में सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाले पर जिपं.सीईओ की बड़ी कार्यवाही ज.पं.जैतहरी के सरपंच,सचिव,रोजगार सहायक से लाखों रु.की वसूली के आदेश

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ग्राम पंचायतो में सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाले पर जिपं.सीईओ की बड़ी कार्यवाही

ज.पं.जैतहरी के सरपंच,सचिव,रोजगार सहायक से लाखों रु.की वसूली के आदेश

अनूपपुर /न्यायालय अपर कलेक्टर (विकास) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाले की खबर को गंभीरता से लेते हुए जांच करवाया गया और पाया गया कि वाकई में स्ट्रीट लाइट के नाम पर बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया जिस पर जांच के बाद कार्यवाही करते हुए सरपंच सचिव के खिलाफ वसूली के आदेश जारी किए गए है।

किन पर गिरी वसूली की गाज

आज हम जैतहरी जनपद के उन पंचायतो की डिटेल दे रहे है जहां सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाले को अंजाम दिया गया और उन पर राशि वसूली की आदेश जारी किए गए सबसे पहले ग्राम पंचायत फुनगा की सरपंच रेखा सिंह,सचिव राजेन्द्र मिश्रा दोनों से 250000,250000 वसूली के आदेश दिए गए है,ग्राम पंचायत लाहसुना के सरपंच रामवती,एवं सचिव दिनेश केवट से 250000,250000 के वसूली के आदेश,ग्राम पंचायत देवरी के द्वारा शासन की राशि रुपये 6,12,000 का अवैधानिक तरीके से सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाले में दुरुपयोग करना पाया गया जिसमें ग्राम पंचायत की सचिव बाबी बैगा से 3,06,000 वसूली की जाये तथा प्रभारी सचिव नोखेलाल से 3,06,000 जिला पंचायत के खाते में राशि जमा करने के आदेश किये गए,ग्राम पंचायत पोंडी सोलर स्ट्रीट लाइट के नाम पर सरकारी राशि 4,45,000 का दुरुपयोग सिद्ध पाया गया जिस पर ग्राम पंचायत के सचिव रूप सिंह पोंडी नंबर 1 से 2,22,500 की राशि सचिव सचिव पुष्पा सिंह से 2,22,500 की राशि वसूली के आदेश जारी किए गए,तो वही ग्राम पंचायत ठोडीपानी में सोलर लाइट के नाम पर 3,34,000 की सरकारी राशि का दुरुपयोग होना पाया गया है जिसके बाद सरपंच ठोडीपानी ममता देवी एवं शंकर लाल राठौर तात्कालीन सचिव/ग्राम रोजगार सहायक दोनों से कुल राशि 3,34,000 वसूली के आदेश जारी किए गए,ग्राम पंचायत केल्हौरी में भी सोलर स्ट्रीट लाइट में 500000 रुपये सरकारी राशि के दुरुपयोग सिद्ध पाया गया जिसके बाद केल्हौरी सरपंच रामपाल सिंह से 2,50,000 तथा सचिव संजय सिंह से 2,50,000 की राशि वसूली के आदेश जारी किए गए है,ग्राम पंचायत खोलाडी में सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाले में सरकारी खजाने से 5 लाख रुपये की राशि का दुरुयोग होना सिद्ध पाया गया जिसके बाद खोलाडी की सरपंच रोहणी सिंह से 2,50,000 तथा सचिव संतोष जोगी से 2,50,000 की राशि वशूली के आदेश जारी किए गए, ग्राम पंचायत मुंडा में सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाले के नाम पर पांच लाख रुपये सरकारी पैसे का गबन पाया गया जिसमें सरपंच सरस्वती सिंह से 2,50,000 एवं सचिव निधि सिंह से 2,50,000 की वसूली के आदेश दिए गए है ये पूरा घोटाला मात्र जैतहरी जनपद के है जहां वसूली के आदेश जारी किए गए हैं ।

जांच में कैसे हुआ घोटाले पर वसूली

प्रकरण इस प्रकार है,ग्राम पंचायतों में सौर संबंधी सोलर स्ट्रीट लाइट का कार्य 15वां 5वें वित्त आयोग मद की राशि से स्थानीय फर्म/व्यक्ति से क्रय किया गया है। मध्य प्रदेश शासन विभागीय आदेशों के अनुसार अनावेदकगण द्वारा उक्त जारी निर्देशों के विपरीत 15वां 5वें वित्त आयोग मद की राशि से स्थानीय फर्म/व्यक्ति से क्रय किया गया है। उक्त के सबंध में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत् कार्यालयीन पत्र कमांक 3097/जि.प./प.प्रको/ धारा 89/2024 अनूपपुर दिनांक 06.12.2024 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर अनावेदकगण को दिनांक 10.12.2024 को समक्ष में उपस्थित होकर अपना जवाब मय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। आहूत पेशी दिनांक 10.12.2024 को अनावेदकगण उपस्थित हुये। समक्ष में जवाब एवं दस्तावेज पेश किया गया।अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं जिला अक्षय अधिकारी जिला शहडोल (म.प्र.) के प्रतिवेदन का अवलोकन एवं परीक्षण उपरांत जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायतो द्वारा क्रय किये गये सोलर स्ट्रीट लाईट मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी उक्त दिशा-निर्देशानुसार अनुमत्य श्रेणी में नहीं आता है। क्रय की गयी सोलर स्ट्रीट लाईट का स्फेशिफिकेशन ऊर्जा विभाग द्वारा निर्धारित स्फेशिफिकेशन से कम है, क्रय की गई सामग्री की कीमत उससे अधिक गुणवत्ता की सामग्री की ऊर्जा विकास निगम द्वारा निर्धारित दर से भी अधिक है। जिससे पंचायत के धन का दुर्व्यय सिद्ध होता है। यह राशि सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित होने से अनावेदकगण द्वारा स्वयं के कर्तव्यों के प्रति घोर उपेक्षा सिद्ध होती है। उक्त कृत्य के लिए अनावेदक सरपंच एवं सचिव व्यक्तिगत रूप से दायी हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत मुण्डा एवं अन्य पंचायत जनपद पंचायत जैतहरी द्वारा क्रय किये गये सोलर स्ट्रीट लाईट में शासन की राशि का अवैधानिक तरीके से दुरूपयोग किया जाना दोष सिद्ध होता है।इसी तरह जनपद पुष्पराजगढ़,जनपद कोतमा,जनपद अनूपपुर में घोटाले को अंजाम दिया गया जहां वसूली के आदेश जारी किए गये है।

Bhupendra Patel
Author: Bhupendra Patel

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