गिरधारी सोनी के मकान में चल रहा था फर्जी बैंक करोड़ों की धोखाधड़ी का पुलिस ने किया पर्दाफाश  पांच जिले में संचालित IDCS INDIA बैंकिंग के मुख्य आरोपी एवं प्रबंधक को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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अनूपपुर/पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मोती उर रहमान जी के नेतृत्व में अनूपपुर पुलिस द्वारा अनूपपुर सहित मध्यप्रदेश के 05 जिलो डिण्डौरी, मण्डला, बालाघाट एवं इन्दौर में फिक्स डिपाजिट एवं लोन दिलाने IDCS INDIA नाम से बैंकिंग कार्यालय खोलकर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है।

अभिजीत सिहं पिता चारधाम सिहं उम्र करीब 32 साल निवासी वार्ड न. 14 पुरानी बस्ती अनूपपुर के द्वारा थाना कोतवाली अनूपपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि तहसील कार्यालय के पास गिरधारीलाल सोनी के किराये के भवन में खोली गई IDCS INDIA नाम की बैकिंग कंपनी के ब्रान्च मैनेजर दीपक उपाध्याय एवं सी.ई.ओ. योगेश श्रीवास के द्वारा सम्पर्क किया जाकर जमा राशि पर 6 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज देने का बताया जाकर 03.12.2024 को एक लाख रूपये की फिक्स डिपाजिट कराया जाकर बाण्ड लेटर दिया जाकर धोखाधड़ी की गई है, पिछले तीन माह से कंपनी का आफिस बंद है एवं ब्याज राशि भी मिलना बंद हो चुकी है। उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्रमांक 221/25 धारा 318(4),338,336(3),340(2) 3(5) बी.एन.एस. एवं धारा 6 म.प्र. निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधिनियम पंजीबद्ध किया गया।पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मोती उर रहमान जी के द्वारा गठित पुलिस टीम द्वारा तत्परता पूर्वक IDCS INDIA के अनूपपुर कार्यालय को सीलबंद कर दिया गया और जिला मण्डला पहुंचकर उक्त कंपनी के मालिक एवं सी.ई.ओ. योगेश श्रीवास पिता कन्हैयालाल श्रीवास उम्र 22 साल निवासी महराजपुर थाना महराजपुर जिला मण्डला एवं ब्रान्च मैनेजर दीपक उपाध्याय पिता चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय उम्र 28 साल निवासी भुआ बिछिया जिला मण्डला को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय से आरोपियों का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कर पूछताछ कर कार्यवाही की जा रही है।

प्रकरण में गिरफ्तार IDCS INDIA के सी.ई.ओ. योगेश श्रीवास एवं ब्रान्च मैनेजर दीपक उपाध्याय से स्वयं पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मोती उर रहमान के द्वारा बारीकी से पूछताछ की गई आरोपियो द्वारा बताया गया कि 13.10.2023 को योगेश श्रीवास द्वारा financial consultancy personal businesess and home loan support का काम किये जाने हेतु IDCS INDIA नाम से जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन कराया गया एवं कंपनी का पेन नम्बर प्राप्त किया गया, साथ ही Ministro of corporate affairs से रजिस्ट्रेशन कराया गया उक्त कंपनी को केवल वित्तीय परामर्श दिये जाने हेतु खोले जाने की अनुमति प्राप्त की गई थी किन्तु आरोपियो द्वारा निवेशको को IDCS INDIA का स्टेट बैंक आफ मारीसिस से अनुबंधित होने के फर्जी दस्तावेज तैयार कर ऊंची ब्याज दर का लालच देकर फिक्स डिपाजिट कराई गई। योगेश श्रीवास निवासी मण्डला द्वारा सर्वप्रथम डिण्डौरी में इसके उपरांत मण्डला, बालाघाट, अनूपपुर एवं इन्दौर पांच जिलो में विभिन्न स्थानो पर किराये से भवन लिया जाकर अपने आफिस खोले गये।

शनिवार की शाम कोतवाली अनूपपुर पुलिस द्वारा सीलबंद किये गये IDCS INDIA के कार्यालय को खोला जाकर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किये गये जो गिरधारीलाल सोनी के बिल्डिंग के प्रथम तल में ली गई तलाशी में आरोपियो से एफ.डी. एवं लोन के कई दस्तावेज स्मार्ट फोन,05 लैपटाप, 02 प्रिन्टर, बैंक चेक, स्टेट बैंक आफ मारीसिस के फर्जी तैयार बैकिंग फार्म विभिन्न बिल, स्टेशनरी सामान आदि जप्त किया गया है।अभी तक की विवेचना में आरोपीगण द्वारा 81 निवेशको से कुल 01 करोड़ 51 लाख रूपये की राशि धोखाधड़ी कर अर्जित किये जाने का रिकार्ड पुलिस को प्राप्त हो चुका है। मुख्य आरोपी योगेश श्रीवास के द्वारा निवेशको की गाढी कमाई से प्राप्त धनराशि से 20 लाख रूपये की महंगी लक्जरी कार, साढे तीन लाख रूपये की BMW मोटर सायकल, पांच लाख रूपये के सोने के जेवरात, मण्डला में पचास लाख रूपये का आवासीय प्लाट खरीदे जा चुके है जिन्हे पुलिस द्वारा जप्त किया जा रहा है। साथ ही निवेशको से अर्जित धनराशि से ही अनूपपुर सहित डिण्डौरी, मण्डला, बालाघाट एवं इन्दौर में किराये के कार्यालय में महंगा आफिस सेटअप तैयार करना बताया गया है। पुलिस द्वारा आरोपियो के सभी एकाउण्ट सीज करा दिये गये है। आरोपियो द्वारा अनूपपुर में अभिजीत सिहं के अलावा डाक्टर रत्ना परस्ते,आकांक्षा पाण्डेय, अजय गुप्ता की लाखो रूपये की एफ.डी. करायी जाकर धोखाधड़ी की गई है। साथ ही योगेश श्रीवास एवं दीपक उपाध्याय ने अनूपपुर निवासी अंकुर बघेल, सूरज चौधरी, नेहा बाग, अजय गुप्ता, प्रदीप तिवारी, रागिनी वर्मा, गोकुल सिहं आदि को धोखे में रखकर IDCS INDIA अनूपपुर ब्रान्च में नौकरी पर लगाया जाकर पिछले कई महीनो से वेतन भी दिये बगैर आफिस बंद अनूपपुर छोड़कर भाग जाना पाया गया।

 

मकान मालिक के विरूद्ध भी एफ.आई. आर.

 

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपपुर के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 957/आरडीएम / कानून व्यवस्था /2025 अनूपपुर दिनांक 19 फरवरी 2025 के द्वारा जिले के समस्त मकान मालिको को किरायेदारो की जानकारी संबंधित निकटत थाना में दिये जाने हेतु आदेशित किया गया है किन्तु गिरधारीलाल सोनी पिता स्व. जियालाल सोनी निवासी कालेज रोड तहसील कार्यालय के पास अनूपपुर के द्वारा अपने मकान में IDCS INDIA नाम की कंपनी को किराये से भवन दिये जाने की जानकारी पुलिस थाना में नहीं दिये जाने पर धारा 223 बी.एन.एस. पंजीबद्ध किया गया है।

APR NEWS
Author: APR NEWS

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