अनुपपुर / जिला परिवहन अधिकारी श्री सुरेंद्र गौतम ने बताया कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पूर्व में संचालित ‘‘गुड सेमेरिटन’’ योजना को परिवर्तित कर ‘‘राहवीर योजना’’ के रूप में 21 अप्रैल 2025 से सम्पूर्ण देश में लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना के पश्चात् आपातकालीन अवस्था में घायलों को शीघ्र चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराना तथा सहायता करने वाले जागरूक नागरिकों को सम्मानित कर प्रोत्साहित करना है।
योजना का प्रमुख उद्देश्य
‘‘राहवीर योजना’’ का प्रमुख उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के पश्चात् ‘‘गोल्डन आवर’’ (दुर्घटना के बाद का प्रथम घंटा) के भीतर घायल व्यक्ति को अस्पताल अथवा स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाकर उसकी जीवनरक्षा सुनिश्चित करना है। ऐसे सेवाभावी नागरिकों को ‘‘राहवीर’’ की उपाधि प्रदान करते हुए 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।
पात्रता की शर्तें
इस योजना के अंतर्गत वही व्यक्ति पात्र माना जाएगा, जिसने गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को स्वयं अथवा सहयोग से शीघ्र अस्पताल तक पहुँचाया हो, जिसके परिणामस्वरूप घायल की जान बचाई जा सकी हो। यदि घायल व्यक्ति अस्पताल पहुँचने के उपरांत 3 दिवस से अधिक जीवित रहा हो अथवा इलाज के दौरान मृत्यु हुई हो, तब भी राहवीर पात्र माना जाएगा।
घटना की सूचना एवं प्रमाणन प्रक्रिया
किसी नागरिक द्वारा यदि घायल को अस्पताल पहुँचाया जाता है, तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस अथवा स्थानीय थाने को दी जानी अनिवार्य है। थाने द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर जिला मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा। समिति द्वारा परीक्षण उपरांत अनुमोदन किए गए प्रकरणों की सूचना राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय को भेजी जाएगी, जहाँ से प्रोत्साहन राशि 25 हजार रुपये राहवीर के बैंक खाते में अंतरण की जाएगी।
द्वितीय पक्ष द्वारा प्रमाणन
यदि पुलिस द्वारा जानकारी नहीं दी जाती है, तो अन्य पक्ष जैसे अस्पताल प्रशासन, प्रत्यक्षदर्शी अथवा मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर भी पात्रता सिद्ध की जा सकती है। ऐसे प्रकरणों की पुष्टि भी जिला मूल्यांकन समिति द्वारा की जाएगी।
मूल्यांकन समिति का गठन
जिले में ‘‘राहवीर योजना’’ के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है, जिसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी सदस्य होंगे। समिति माह में एक बार बैठक आयोजित कर प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करेगी।
विशेष प्रावधान
एक राहवीर को एक वर्ष में अधिकतम पाँच बार तक सम्मानित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक बार गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों की सहायता करता है, तो प्रत्येक अवसर पर उसे 25 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। सहायता करने वाले व्यक्ति से किसी प्रकार की पूछताछ अथवा कानूनी जाँच नहीं की जाएगी, जिससे कि आम नागरिक भयमुक्त होकर पीड़ित की सहायता हेतु आगे आएं।
